
गाजीपुर | उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एक रौंगटे खड़े कर देने वाले मामले में गाजीपुर की अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। रेवतीपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में एक मासूम बच्ची के साथ हुए अपहरण, बर्बर हमले और बलात्कार के दोषी हरिशंकर राम उर्फ भकोला उर्फ साहब को आजीवन कारावास और 45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
विशेष न्यायालय (पॉक्सो) में चली सुनवाई में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए पुलिस और अभियोजन पक्ष ने सशक्त और निर्भीक पैरवी की। मामले में अभियुक्त की पत्नी सविता देवी को भी अपराध में सहयोगी पाए जाने पर आईपीसी की धारा 307/34 के तहत 10 साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। निर्धारित धनराशि अदा न करने पर क्रमशः पति को एक माह और पत्नी को 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला थाना रेवतीपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 86/2023 से संबंधित है, जिसमें आईपीसी की धाराएं 363, 307/34, 326, 376(3) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(द)/6 के तहत कार्यवाही की गई थी।
इस निर्णय ने न केवल पीड़िता को न्याय दिलाया, बल्कि समाज को भी यह सख्त संदेश दिया है कि मासूमों पर अत्याचार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह फैसला न्यायिक प्रणाली की संवेदनशीलता और पुलिस की दृढ़ प्रतिबद्धता का उदाहरण बन गया है।
