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जंतर-मंतर की राह में टकराव: CEC के खिलाफ NSUI का मोर्चा, हिरासत और पुलिस कार्रवाई पर उठे तीखे सवाल

“वोटर लिस्ट और चुनावी पारदर्शिता को लेकर सड़कों पर विपक्षी तेवर; NSUI ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग उठाई, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बल प्रयोग और बदसलूकी के गंभीर आरोप लगाए”

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाता सूची को लेकर उठ रहे सवाल अब सियासी बयानबाजी से निकलकर सड़क के संघर्ष तक पहुंच गए हैं। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों की कड़ी में कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में दिल्ली में आयोजित विरोध प्रदर्शन में संगठन ने चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता, मतदाता सूची में कथित बदलाव और तथाकथित “वोट चोरी” के मुद्दे पर जवाबदेही की मांग उठाई।

NSUI की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, संगठन मुख्य चुनाव आयुक्त के तत्काल इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। संगठन का कहना है कि चुनाव जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनता का विश्वास सर्वोच्च होना चाहिए और मतदाता सूची से जुड़े सवालों का स्पष्ट जवाब दिया जाना चाहिए।

हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों और उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अंतिम निष्कर्ष किसी स्वतंत्र जांच या सक्षम न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही निकाला जा सकता है। यही वह बिंदु है जहां राजनीतिक आरोप और प्रमाणित तथ्य के बीच अंतर करना जरूरी हो जाता है।

सवाल सिर्फ वोट का नहीं, भरोसे का भी है

चुनावी लोकतंत्र में मतदाता सूची केवल कागज का दस्तावेज नहीं होती। यही सूची तय करती है कि कौन नागरिक मतदान कर सकता है और किसे मतदान के अधिकार से बाहर रखा जाएगा। ऐसे में मतदाता सूची में बदलाव को लेकर यदि राजनीतिक दल, छात्र संगठन या नागरिक समूह सवाल उठाते हैं, तो उसका जवाब पारदर्शी तरीके से दिया जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था के हित में है।

NSUI का आरोप है कि चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से संबंधित गंभीर सवालों पर पर्याप्त जवाबदेही नहीं दिखाई जा रही। इसी मुद्दे को लेकर संगठन ने विरोध का रास्ता चुना है।

प्रदर्शन को संगठन ने प्रतीकात्मक और रचनात्मक विरोध के रूप में आयोजित करने की बात कही। कार्यक्रम दोपहर करीब 12 बजे नई दिल्ली स्थित NSUI मुख्यालय, 5 रायसीना रोड, से जुड़ा था।

पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अलग-अलग विपक्षी दलों और संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। ऐसे में NSUI का आंदोलन इस व्यापक राजनीतिक विरोध की अगली कड़ी के तौर पर सामने आया।

4 अक्टूबर को सड़क पर बढ़ा तनाव

विरोध की तस्वीर 4 अक्टूबर 2026 को और ज्यादा तनावपूर्ण दिखाई दी। प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर की ओर बढ़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रास्ता रोक दिया। अशोक रोड पर मार्च रोके जाने के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी।

पुलिस और प्रदर्शनकारियों की ओर से हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या को लेकर भी अलग-अलग आंकड़े सामने आए। उपलब्ध विवरण के मुताबिक प्रदर्शनकारियों की ओर से करीब 500 लोगों को हिरासत में लिए जाने का दावा किया गया, जबकि पुलिस के अनुसार करीब 110 लोगों को पकड़ा गया।

यह अंतर अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका स्पष्ट जवाब आधिकारिक आंकड़ों और रिकॉर्ड से मिलना चाहिए।

किसी भी लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन में पुलिस के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती होती है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों को भी निर्धारित कानूनी सीमाओं का पालन करना होता है। इसी संतुलन के बीच पुलिस कार्रवाई की वैधता और तरीका महत्वपूर्ण हो जाता है।

10-15 बसों में ले जाए गए प्रदर्शनकारी—दावे पर उठे सवाल

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हिरासत में लिए गए लोगों को करीब 10 से 15 बसों में भरकर अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया। इन बसों को लेकर भी प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाए और दावा किया कि कुछ बड़ी निजी बसों पर “पुलिस ड्यूटी” लिखा हुआ था।

यदि ऐसा हुआ, तो इन वाहनों का इस्तेमाल किस प्रशासनिक आदेश के तहत किया गया, कितने लोगों को किस स्थान पर ले जाया गया और हिरासत की पूरी प्रक्रिया क्या थी—इन सवालों का आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आना जरूरी है।

यहां भी आरोप और प्रमाण के बीच अंतर बनाए रखना आवश्यक है। किसी वाहन पर लिखे शब्द मात्र से यह स्वतः साबित नहीं होता कि कोई गैरकानूनी कार्रवाई हुई। लेकिन यदि बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया, तो हिरासत की प्रक्रिया, कारण और रिकॉर्ड सार्वजनिक जांच के दायरे में आ सकते हैं।

महिला प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार पर गंभीर आरोप

सबसे गंभीर सवाल पुलिस द्वारा महिला प्रदर्शनकारियों के साथ कथित व्यवहार को लेकर उठाए गए हैं।

प्रदर्शनकारियों के अनुसार, हिरासत में लेते समय कुछ लोगों को घसीटा गया, उठाया गया और धक्का-मुक्की की गई। एक कथित दृश्य को लेकर दावा किया गया कि महिला पुलिसकर्मियों ने महिला प्रदर्शनकारियों के पैर पकड़कर उन्हें हिरासत वाली गाड़ियों की ओर ले जाने की कोशिश की।

एक अन्य कथित वीडियो/दृश्य को लेकर आरोप लगाया गया कि पुलिसकर्मियों ने एक पुरुष प्रदर्शनकारी का सिर नीचे दबाकर उसे बस में धकेला।

यदि इन घटनाओं के वीडियो उपलब्ध हैं, तो उनकी स्वतंत्र जांच जरूरी है। वीडियो का पूरा संदर्भ, समय, स्थान और उसमें दिखाई देने वाले अधिकारियों की पहचान की पुष्टि के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित होगा।

लेकिन यदि किसी हिरासत के दौरान अनावश्यक बल प्रयोग हुआ है, तो वह लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर सकता है।

महिला पत्रकार के आरोप ने मामले को और संवेदनशील बनाया

प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार के कथित अनुभव ने विवाद को और गंभीर बना दिया। उनके अनुसार, शनिवार को प्रदर्शन की रिपोर्टिंग करते समय एक पुलिसकर्मी ने उनके साथ कथित तौर पर अनुचित व्यवहार और यौन उत्पीड़न किया।

यह आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। ऐसे मामले में केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप पर्याप्त नहीं हैं। यदि औपचारिक शिकायत दर्ज हुई है, तो उसकी निष्पक्ष जांच, उपलब्ध वीडियो फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य साक्ष्यों की जांच आवश्यक होगी।

किसी पत्रकार को उसके पेशेवर कर्तव्य के दौरान धमकाना, रोकना या उसके साथ कथित दुर्व्यवहार करना प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा प्रश्न भी बन सकता है। दूसरी ओर, आरोपी के खिलाफ भी निष्पक्ष प्रक्रिया और जांच का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए।

हजारों लोग, भारी सुरक्षा और बढ़ता राजनीतिक तापमान

प्रदर्शन में विपक्षी नेताओं, सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ताओं, युवा संगठनों और छात्र संगठनों से जुड़े लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। बड़ी संख्या में लोगों की संभावित मौजूदगी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए।

लेकिन सुरक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार के बीच संतुलन ही असली कसौटी है।

प्रशासन के सामने चुनौती साफ है—प्रदर्शनकारियों को कानून के दायरे में शांतिपूर्ण विरोध का अवसर मिले और साथ ही राजधानी में यातायात तथा सार्वजनिक व्यवस्था भी प्रभावित न हो। प्रदर्शनकारियों के सामने भी उतनी ही स्पष्ट जिम्मेदारी है कि विरोध के नाम पर हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान या कानून-व्यवस्था भंग करने की स्थिति पैदा न हो।

CEC के इस्तीफे की मांग से गरमाई सियासत

NSUI द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग ने आंदोलन को महज छात्र संगठन के प्रदर्शन से आगे राजनीतिक बहस का विषय बना दिया है।

एक तरफ संगठन चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और मतदाता सूची को लेकर सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ निर्वाचन व्यवस्था की संस्थागत स्वतंत्रता और संवैधानिक भूमिका को देखते हुए किसी भी आरोप का मूल्यांकन ठोस दस्तावेजों, आधिकारिक रिकॉर्ड और स्वतंत्र जांच के आधार पर होना चाहिए।

“वोट चोरी” जैसे शब्द राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली हैं, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं पर ऐसे गंभीर आरोपों को प्रमाणित करने के लिए ठोस सबूत भी उतने ही आवश्यक हैं।

अब असली परीक्षा जवाबदेही की

दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहा यह संघर्ष सिर्फ एक संगठन और पुलिस के बीच टकराव नहीं माना जा सकता। इसके केंद्र में तीन बड़े सवाल हैं—मतदाता सूची कितनी पारदर्शी है, चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा कितना मजबूत है और लोकतांत्रिक विरोध के दौरान राज्य की प्रतिक्रिया कितनी संतुलित है।

यदि NSUI और अन्य संगठनों के आरोप निराधार हैं, तो संबंधित संस्थाओं को तथ्य और दस्तावेज सामने रखकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि आरोपों में तथ्य हैं, तो उनकी स्वतंत्र जांच और जिम्मेदारी तय करना लोकतंत्र के हित में होगा।

इसी तरह, यदि प्रदर्शनकारियों ने कानून तोड़ा है, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि हिरासत या बल प्रयोग के दौरान नियमों का उल्लंघन हुआ है, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

लोकतंत्र केवल मतदान के दिन नहीं बचता। वह तब भी मजबूत होता है जब मतदाता अपने वोट को लेकर सवाल पूछ सके, विपक्ष आरोप लगा सके, छात्र संगठन प्रदर्शन कर सकें और राज्य की संस्थाएं उन सवालों का जवाब तथ्य और पारदर्शिता के साथ दें।

जंतर-मंतर की ओर बढ़ते कदमों को रोकना प्रशासन के लिए शायद तत्काल कानून-व्यवस्था का प्रश्न हो, लेकिन उठते सवालों का जवाब देना लोकतंत्र की दीर्घकालिक विश्वसनीयता का प्रश्न है।

अब निगाह इस बात पर है कि “वोट चोरी” और मतदाता सूची से जुड़े आरोपों पर क्या ठोस जवाब सामने आता है—और पुलिस कार्रवाई तथा हिरासत को लेकर उठे सवालों की निष्पक्ष जांच होती है या नहीं।

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VIKAS TRIPATHI
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