गाजीपुर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गाजीपुर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मामले में दोषी मनोहर यादव को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के मामले में भी उसे दो वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है।
पुलिस के अनुसार, 23 मार्च 2021 को अभियुक्त मनोहर यादव पुत्र राम प्रसाद यादव निवासी तालगांव मोलनापुर, थाना भुड़कुड़ा ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना में एक अन्य व्यक्ति भी घायल हो गया था। मामले में 24 मार्च 2021 को बहरियाबाद थाने में मनोहर यादव के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गाजीपुर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग ने मामले की लगातार प्रभावी पैरवी की। इसके फलस्वरूप 30 सितंबर 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, गाजीपुर की अदालत ने अभियुक्त मनोहर यादव को दोषसिद्ध करार देते हुए हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इसके अतिरिक्त बहरियाबाद थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक अन्य मुकदमे में भी न्यायालय ने मनोहर यादव को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी का परिणाम बताया।















