Wednesday, July 2, 2025
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बदलेगा जांच का तरीका….उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने दिए दो बड़े फैसले,

UP News: उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के दो बड़े फैसले

उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने दो महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं, जिनकी पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। कानून के जानकारों का मानना है कि इन फैसलों के बाद पुलिस को अपनी जांच-पड़ताल के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इन फैसलों का असर पूरे देश की कानून व्यवस्था पर भी पड़ सकता है।

उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी आरोपी के फरार होने के आधार पर उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस फैसले में कोर्ट ने 25 साल पुराने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे व्यक्ति को बरी कर दिया है। यह फैसला आगरा निवासी राजवीर की याचिका पर सुनाया गया।

जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की पीठ ने यह फैसला सुनाया। 1999 में राजवीर पर अपने भाई नेम सिंह की हत्या का आरोप लगा था। पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया और बाद में संदेह के आधार पर राजवीर को गिरफ्तार कर लिया। ट्रायल कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने पाया कि आरोपी के घर से बरामद सबूत पर्याप्त नहीं थे और फरार होना ही उसकी दोष सिद्धि का आधार नहीं बन सकता।

चश्मदीद की गवाही पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते

एक अन्य फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि केवल चश्मदीद की गवाही पर किसी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मेरठ के 46 साल पुराने हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को बरी कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने कहा कि बिना वैज्ञानिक साक्ष्य के चश्मदीद की गवाही पर भरोसा करना खतरनाक है।

मेरठ के जानी थाना क्षेत्र में 1978 में करमवीर की हत्या का मामला था। मृतक के पिता ने आरोप लगाया था कि आरोपी इंद्रपाल और सोहनवीर ने करमवीर की गोली मारकर हत्या की थी। ट्रायल कोर्ट ने गवाह के आधार पर दोषी ठहराया था, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि केवल गवाही के आधार पर दोष सिद्ध नहीं हो सकता, खासकर जब अन्य सबूत मौजूद न हों। इस निर्णय से इंद्रपाल को बरी कर दिया गया।

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VIKAS TRIPATHI
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