केंद्र सरकार ने दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के मद्देनजर अपने कर्मचारियों के लिए अलग-अलग कार्य समय की घोषणा की। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कर्मचारियों से यह भी कहा गया है कि वे पुलिंग वाहन का इस्तेमाल करें और वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें।
केंद्र सरकार का नया आदेश
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए अलग-अलग कार्य समय लागू करने का निर्णय लिया है।
- केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को पुलिंग वाहन का उपयोग करने और सार्वजनिक परिवहन अपनाने की सलाह दी गई है।
- दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों को अलग-अलग कार्य समय अपनाने के लिए निर्देशित किया गया है। कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे या सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुल सकते हैं।
दिल्ली सरकार ने भी की घोषणा
- 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, बाकी कर्मचारी कार्यालय आएंगे।
- राजधानी में प्रदूषण बढ़ने के साथ-साथ GRAP-4 लागू किया जा चुका है, और स्कूल-कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं।
गुरुग्राम में भी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा
गुरुग्राम में भी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें निजी और कॉर्पोरेट कंपनियों से कहा गया है कि वे 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दें। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की भौतिक उपस्थिति पर रोक लगा दी गई है।
दिल्ली और एनसीआर में स्कूलों की छुट्टी
- दिल्ली में वायु प्रदूषण अति गंभीर श्रेणी में पहुंचते ही मुख्यमंत्री आतिशी ने कक्षा 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया है, सभी कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी।
- फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम, नोएडा में भी 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है।
वाहनों पर प्रतिबंध
- GRAP-4 के तहत दिल्ली में ट्रकों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है, हालांकि आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को छूट दी गई है।
- BS-VI डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।
- दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध है, सिवाय CNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल वाहनों के।
निजी वाहनों पर निगरानी
- दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ, वाहन मालिकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
- वाहन मालिकों को वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र रखना अनिवार्य किया गया है।
- PUC प्रमाणपत्र न होने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त कदम
- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 2.70 लाख चालान जारी किए हैं।
- यह कदम दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए जा रहे हैं।
- नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
इन कदमों के माध्यम से सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है।
VIKAS TRIPATHI
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