Wednesday, July 2, 2025
Your Dream Technologies
HomePARDAFHAAS BREAKINGगाजीपुर में धारा-163 के लागू

गाजीपुर में धारा-163 के लागू

गाजीपुर – आगामी त्योहारों और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट आर्यका अखौरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत दो महीने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 20 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा और जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता, तब तक जारी रहेगा।

प्रमुख बिंदु:

  1. धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा: किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, न ही कोई प्रदर्शन या अनशन कर सकते हैं।
  2. हथियारों पर प्रतिबंध: लाइसेंसी और गैर-लाइसेंसी हथियार, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब, लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
  3. जुलूस और तोड़फोड़ पर रोक: कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक मार्गों पर अवैध रूप से जुलूस नहीं निकाल सकेगा, न ही सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकेगा।
  4. अफवाहों पर प्रतिबंध: कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें नहीं फैला सकेगा, जिससे समाज में अशांति उत्पन्न हो सकती हो।
  5. वाहनों से संबंधित नियम: दोपहिया वाहन पर अधिकतम दो लोग ही सवारी कर सकेंगे और यातायात में बाधा डालने वाले किसी भी कार्य पर प्रतिबंध रहेगा।
  6. मूर्ति स्थापना और विसर्जन पर नियंत्रण: किसी भी नए स्थान पर देवी-देवताओं की मूर्ति स्थापना या विसर्जन की अनुमति नहीं होगी, केवल पूर्व निर्धारित स्थानों पर ही यह गतिविधियां हो सकेंगी।

यह आदेश परंपरागत धार्मिक जुलूसों, शवयात्राओं और पूर्व से स्वीकृत आयोजनों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत कार्रवाई की जाएगी

यह आदेश गाजीपुर जिले की संपूर्ण सीमा में लागू रहेगा और प्रशासनिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है।

- Advertisement -
Your Dream Technologies
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Call Now Button