
सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवाद मामलों में जमानत की अव्यावहारिक शर्तों पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई अदालत आरोपी को जमानत देने का निष्कर्ष निकालती है, तो ऐसी शर्तें नहीं रखनी चाहिए जिससे उनका पालन करना असंभव और अव्यावहारिक हो जाए। जस्टिस सी टी रविकुमार और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने दुख जताया कि गिरफ्तारी-पूर्व जमानत के लिए कठोर शर्तें लगाने की आलोचना करने वाले अनेक निर्णयों के बावजूद ऐसे आदेश पारित किए जा रहे हैं।
पटना हाईकोर्ट का आदेश खारिज
शीर्ष कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें वैवाहिक विवाद के मामले में पति को अग्रिम जमानत के लिए यह शर्त लगाई गई थी कि वह किसी भी पारिवारिक सदस्य के दखल के बिना पत्नी की सभी शारीरिक और वित्तीय जरूरतों को पूरा करेगा। कोर्ट ने कहा कि जमानत देते समय पालन योग्य शर्तें लगानी चाहिए।

VIKAS TRIPATHI
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