
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब देने का निर्देश दिया है। सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में गिरफ्तार किया गया था।
मामले की प्रमुख बातें:
- जमानत याचिका:
- न्यायमूर्ति बी आर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है, और 29 जुलाई तक जवाब मांगा है।
- न्यायिक हिरासत:
- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 22 जुलाई तक बढ़ा दिया है।
- गिरफ्तारी का इतिहास:
- सिसोदिया को पहली बार 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया।
- मार्च 2023 में, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में उन्हें गिरफ्तार किया।
- पहले की जमानत खारिज:
- 30 अप्रैल को, दिल्ली की अदालत ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं को खारिज किया था।
ये मामले दिल्ली की शराब नीति में कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच का हिस्सा हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सीबीआई और ईडी किस तरह के जवाब पेश करते हैं और आगे की न्यायिक प्रक्रिया कैसे विकसित होती है।

VIKAS TRIPATHI
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