गाजीपुर – पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर अभियुक्त 1.राजेश सिंह यादव,2. सुभाष सिंह यादव पुत्रगण सीता राम सिंह यादव नि0गण ग्राम देवकली थाना रामपुरमाँझा जनपद गाजीपुर द्वारा अपने नाम से अर्जित की अचल सम्पत्ति जिसकी वर्तमान बजारु कीमत 50 लाख रुपये की सम्पत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी ।
शासन द्वारा चिन्हित अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 20.08.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुरमाँझा जनपद गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर जिलाधिकारी महोदया गाजीपुर द्वारा पारित कुर्की आदेश के अनुपालन में अंतर्गत मु0अ0सं0 01/2024 धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी के अभियुक्तगण 1.

राजेश सिंह यादव,2.सुभाष सिंह यादव पुत्रगण सीता राम सिंह यादव नि0गण ग्राम देवकली थाना रामपुरमाँझा जनपद गाजीपुर से अचल सम्पत्ति अ0नं0 341 रकबा 0.3140 हे0 अपराध से अर्जित धन से क्रय की गई थी, जिसको आज दिनांक 30.09.2024 को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर महोदय के आदेश पत्रक न्यायालय: जिलाधिकारी मण्डल: वाराणसी जनपद:तहसील: वादः1503/2024 सरकार बनाम राजेश सिंह यादव व अन्य अन्तर्गत धाराः 14(1), अधिनियम गिरोहबन्द एवं असमाजिक क्रियाकलाप ( निवारण) अधिनियम 1986, दिनाँकित 26.09.2024 के अनुपालन मे कुर्क किया गया ।
उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों से अर्जित बेनामी अचल संपत्ति जो कि अभियुक्तगण द्वारा स्वयं के नाम पर क्रय किया है,। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी मौजुद रहे।
