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गाजीपुर: हिट एंड रन मामलों में कहां करें आवेदन और कितना मिलेगा मुआवजा, प्रशासन ने दी जानकारी

गाजीपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में हिट एंड रन मामलों को लेकर चर्चा की गई। सीडीओ ने निर्देश दिए कि आम जनता को ऐसे मामलों में जागरूक किया जाए। मीडिया प्रचार और पुलिस विभाग की कार्यशालाओं के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाए कि वे मुआवजे के लिए परिवहन विभाग में आवेदन कैसे करें।उन्होंने बताया कि हिट एंड रन दुर्घटनाओं में मृत्यु पर दो लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायल होने पर पचास हजार रुपये की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाती है। साथ ही, सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों को ‘गोल्डन ऑवर’ में अस्पताल पहुंचाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले को पुलिस द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे सम्मानित किया जाएगा।हाईवे पर सुरक्षित यातायात के लिए वाहन चालकों को सीट बेल्ट, हेलमेट, गति सीमा और मोबाइल उपयोग के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। अवैध कटों को बंद करने और उनका दोबारा उपयोग होने पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए।बैठक में शहर के ई-रिक्शा संचालन, पार्किंग व्यवस्था, ब्लैक स्पॉट सुधार, और बढ़नपुरा लघु सेतु के चौड़ीकरण पर भी चर्चा हुई। एनएचएआई ने जानकारी दी कि ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे सितंबर तक शुरू हो सकता है।

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