
Supreme Court Extends Diesel Vehicle Registration by 5 Years: डीजल वाहन चलाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। देश की शीर्ष अदालत ने विशेष सुरक्षा समूह (SPG) के तीन बख्तरबंद डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अवधि को पांच साल तक बढ़ाने का निर्देश दिया है।
NGT के नियम और सुप्रीम कोर्ट का फैसला
बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली में 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों के संचालन पर रोक लगाई थी। इस नियम के तहत, डीजल वाहन केवल 10 साल तक ही सड़कों पर चल सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने SPG के लिए इस नियम में छूट देते हुए इन वाहनों की रजिस्ट्रेशन अवधि को 5 साल तक बढ़ाने का आदेश दिया है।
किन वाहनों पर लागू होगा फैसला?
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला SPG के सुरक्षा दस्ते में शामिल तीन विशेष बख्तरबंद डीजल वाहनों पर लागू होगा। ये वाहन SPG के तकनीकी और सुरक्षा उपकरणों का अहम हिस्सा हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इन वाहनों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी।
NGT की याचिका और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
एनजीटी ने अपनी याचिका में आग्रह किया था कि डीजल वाहनों के 10 साल पूरे होने पर उनका संचालन बंद किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान SPG को राहत देते हुए रजिस्ट्रेशन अवधि बढ़ाने का फैसला किया।
क्यों दी गई यह छूट?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SPG के ये वाहन खास परिस्थितियों में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इनकी तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अदालत ने SPG के इन तीन वाहनों की अवधि को 5 साल बढ़ाने का आदेश दिया है।
NGT के फैसले को पलटा
एनजीटी ने 22 मार्च 2023 को SPG के इन वाहनों की रजिस्ट्रेशन अवधि बढ़ाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद SPG ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने यह राहत प्रदान की।
यह फैसला SPG के लिए बड़ी राहत लेकर आया है और विशेष परिस्थितियों में डीजल वाहनों के उपयोग को लेकर नई मिसाल पेश करता है।