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गाजीपुर दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में आरोपी भोला को 25 साल की सजा

गाजीपुर – “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी के चलते एक गंभीर मामले में आरोपी को कड़ी सजा सुनाई गई। 6 अप्रैल 2026 को थाना सादात में दर्ज मुकदमा संख्या 68/2024 में न्यायालय ने अभियुक्त अरमान उर्फ भोला को दोषी करार दिया।

मामला दुष्कर्म, अपहरण और पॉक्सो एक्ट से जुड़ा था। न्यायालय ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 25 वर्ष का कठोर कारावास और 4,000 रुपये जुर्माना, धारा 363 में 5 वर्ष, धारा 366 में 7 वर्ष और धारा 506 में 2 वर्ष की सजा सुनाई।

मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन की प्रभावी पैरवी से यह सजा संभव हो सकी।

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