
गाजीपुर – मऊ जिले से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। यह मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़ा है, जिसमें अब्बास ने सत्ता में आने के बाद अधिकारियों को ‘देख लेने’ की धमकी दी थी।
मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने अब्बास अंसारी को दो वर्ष की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में सह आरोपी मंसूर अंसारी को छह महीने की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
कोर्ट ने भाषण को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला और कानून व्यवस्था के खिलाफ माना। फैसले के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यह फैसला राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है।