Tuesday, July 1, 2025
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प्रदूषण संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश: 12वीं तक के छात्रों की फिजिकल क्लास पर रोक लगाने पर विचार करें

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी राज्यों से 12वीं कक्षा तक की फिजिकल क्लासेस को निलंबित करने पर विचार करने का आग्रह किया।

स्वास्थ्य जोखिमों पर वरिष्ठ वकील का जोर

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील गोपाल संकरणारायणन ने छात्रों के स्वास्थ्य पर चिंता जताते हुए कहा, “10वीं और 12वीं के छात्रों के फेफड़े अन्य छात्रों से अलग नहीं हैं। उन्हें भी फिजिकल क्लास में शामिल न करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP IV) के लागू होने के बावजूद केवल 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए फिजिकल क्लास जारी रखना उचित नहीं है।

सभी राज्यों को तुरंत निर्णय लेने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति एजी मसीह शामिल हैं, ने कहा, “सभी राज्यों को तुरंत फैसला लेना चाहिए और 12वीं कक्षा तक की सभी फिजिकल क्लास को रोक देना चाहिए,” यह जानकारी बार एंड बेंच द्वारा दी गई।

दिल्ली-एनसीआर में GRAP IV के तहत कड़े प्रतिबंध

दिल्ली-एनसीआर में GRAP IV के चरण को लागू किया गया है, जिसमें AQI ‘Severe+’ श्रेणी में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि वायु गुणवत्ता में सुधार होने के बावजूद GRAP IV का पालन किया जाएगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया, “हम यह आदेश दे रहे हैं कि AQI 300 से नीचे जाने पर भी आप हमारी अनुमति के बिना GRAP IV से नीचे नहीं जाएंगे।”

GRAP IV लागू होने पर स्कूल बंद, निर्माण कार्यों पर रोक, और ऑड-ईवन वाहन योजना जैसे कदम उठाए जाते हैं। आमतौर पर, GRAP IV तब लागू होता है जब AQI 450 से अधिक हो जाता है।

ट्रकों की एंट्री पर सख्त नियम

CAQM ने प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए GRAP IV को लागू किया है, जिसके तहत दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा। केवल आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले LNG, CNG, इलेक्ट्रिक, या BS-VI डीजल ट्रकों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। इसके अलावा, दिल्ली के बाहर से आने वाले हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध रहेगा, सिवाय उन वाहनों के जो इलेक्ट्रिक, CNG या BS-VI डीजल मॉडल हैं और आवश्यक वस्तुएं ले जा रहे हैं।

आगे की सुनवाई आज

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण संकट से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को आज आगे बढ़ा दिया है। वायु गुणवत्ता में सुधार के बावजूद GRAP IV के सख्त पालन का निर्देश अदालत ने दिया है, जिससे आने वाले दिनों में और भी कड़े प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।

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VIKAS TRIPATHI
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