Wednesday, November 26, 2025
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गाजीपुर में बाल विवाह-बाल श्रम और साइबर सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

गाजीपुर – महुआबाग स्थित आदर्श इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति 5.0 के तहत हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन द्वारा विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को बाल विवाह, बाल श्रम रोकथाम, तथा डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीकों की जानकारी प्रदान करना था।कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर नेहा राय ने बताया कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कराना कानूनन प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषियों को दो साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बाल विवाह के कारण शिक्षा बाधित होती है, स्वास्थ्य जोखिम बढ़ता है और घरेलू हिंसा की संभावना भी अधिक होती है।साइबर सुरक्षा पर चर्चा करते हुए उन्होंने बच्चों को मजबूत पासवर्ड, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, साइबर बुलिंग से बचाव और डिजिटल धोखाधड़ी की पहचान करने के तरीके बताए।जेंडर स्पेशलिस्ट लक्ष्मी मौर्य ने कहा कि तकनीक का सही उपयोग ही बच्चों को सशक्त बनाता है। उन्होंने विशेष रूप से बालिकाओं को सोशल मीडिया पर सावधानियां बरतने, व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने की सलाह दी।कार्यक्रम में अ०अकाउंटेंट मयंक यादव ने महिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी तथा बच्चों को गुड टच–बैड टच के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

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