
गाजीपुर: राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह (1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025) के अंतर्गत परिवहन विभाग गाजीपुर द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) रमेश चंद्र श्रीवास्तव और यात्री/मालकर अधिकारी लवकुमार सिंह ने अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है।
अधिकारियों ने वाहन चलाते समय मोबाइल, ईयरफोन के उपयोग और नशे में वाहन चलाने से बचने की सलाह दी। कोहरे में फॉग लाइट का अनिवार्य उपयोग और लेन ड्राइविंग के नियमों का पालन करने पर जोर दिया गया।
सड़क सुरक्षा माह के तहत 1 जनवरी से 18 जनवरी 2025 तक बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 161 दोपहिया और 25 चारपहिया वाहनों के चालान किए गए।
एवरग्रीन पब्लिक स्कूल, मिरनापुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में छात्रों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। अभियान में मौजूद अधिकारियों ने छात्रों और नागरिकों से सड़क सुरक्षा नियमों का शत-प्रतिशत पालन करने का आग्रह किया।