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शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें पात्रता और जरूरी दस्तावेज


गाजीपुर। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु चलाई जा रही शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट http://shadlanudan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करते समय आवेदक को आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की प्रति, तथा शादी का कार्ड या प्रमाण-पत्र जैसे दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन के दौरान ई-केवाईसी अनिवार्य है, जिसके लिए आधार लिंक मोबाइल नंबर होना जरूरी है।

यह योजना केवल उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपए और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपए से अधिक न हो। योजना के अंतर्गत पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर बजट की सीमा तक अनुदान वितरित किया जाएगा।

शादी की तारीख से 90 दिन पहले या बाद तक ही आवेदन मान्य होंगे, लेकिन यह अवधि वित्तीय वर्ष के भीतर (1 अप्रैल से 31 मार्च) होनी चाहिए। विवाह के समय पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। एक परिवार को अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए ही अनुदान मिल सकेगा।

यह योजना पूर्णतः निःशुल्क है और विधवा या दिव्यांग अभिभावकों को वरीयता दी जाएगी।

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