Wednesday, July 2, 2025
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दिल्ली में निर्माण कार्य के लिए अब पुलिस की अनुमति जरूरी नहीं, गृह मंत्रालय का सर्कुलर जारी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के अगले ही दिन दिल्ली के शहरी विकास विभाग ने एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि राजधानी में किसी भी निर्माण कार्य के लिए पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के फील्ड अधिकारियों को इस संबंध में जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं

अमित शाह की बैठक के बाद तुरंत जारी हुआ सर्कुलर

शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों में पुलिस की अनावश्यक दखलअंदाजी खत्म होनी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि दिल्ली सरकार और पुलिस के समन्वय से राजधानी को एक आदर्श शहर बनाया जा सकता है

शहरी विकास विभाग ने स्पष्ट किया—पुलिस की अनुमति अनिवार्य नहीं

शनिवार को दिल्ली शहरी विकास विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवीन चौधरी ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें कहा गया कि किसी भी निर्माण कार्य के लिए पुलिस से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। इस निर्देश की जानकारी उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, शहरी विकास मंत्री, दिल्ली पुलिस आयुक्त, एमसीडी कमिश्नर और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को भेजी गई है

कानूनी प्रावधानों में पुलिस की भूमिका सीमित

सर्कुलर में कहा गया कि डीएमसी अधिनियम, 1957 की धारा 312/313 लेआउट योजना, धारा 336 भवन योजना की मंजूरी, और धारा 346 अधिभोग या पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति एमसीडी और अन्य स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आती है

इसमें यह भी स्पष्ट किया गया कि डीएमसी अधिनियम, 1957 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो किसी व्यक्ति को भवन निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति लेने के लिए बाध्य करता हो। हालांकि, यदि कोई अवैध निर्माण हो रहा हो या किसी कानून का उल्लंघन किया गया हो, तो पुलिस को एमसीडी को सूचित करने का अधिकार है

निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए जागरूकता अभियान

सर्कुलर में यह भी कहा गया कि भ्रांति फैलाई गई है कि निर्माण के लिए पुलिस की अनुमति आवश्यक होती हैअक्सर कुछ लोग अनुचित लाभ उठाने और रिश्वतखोरी के लिए इस गलत धारणा का फायदा उठाते हैं

अब दिल्ली पुलिस के फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस भ्रांति को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। पुलिस को भी निर्देशित किया गया है कि वे नगरपालिका अधिकारियों को उनके कानूनी कार्यों में पूरा सहयोग दें

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