
नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीएम केजरीवाल की हाईकोर्ट में सुनवाई
नई दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। केजरीवाल ने अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के माध्यम से सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
केजरीवाल ने कोर्ट से जेल में अपने वकीलों से विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए हफ्ते में दो अलग-अलग दिनों की वर्चुअल मुलाकात की मांग की थी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने इस पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा कि आदेश चैंबर में सुनाया जाएगा। ईडी की ओर से पेश विशेष वकील जोहेब हुसैन ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका निरर्थक है, क्योंकि केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है।
ईडी के वकील का पलटवार
हुसैन ने कोर्ट से कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। इस मांग पर विचार किया जाना चाहिए कि यह टिकेगा या नहीं। क्या इस आवेदन पर कोई आदेश पारित किया जा सकता है, जिसे उस समय हटा लिया गया था, जब (केजरीवाल) याचिकाकर्ता पीएमएलए मामले में न्यायिक हिरासत में थे।” उन्होंने यह भी कहा कि जब आम नागरिकों को जेल में अपने वकील से हफ्ते में केवल दो बार मिलने का समय दिया जाता है तो केजरीवाल को विशेष ट्रीटमेंट क्यों दिया जाना चाहिए?
मीटिंग का गलत फायदा उठा रहे हैं
ईडी के वकील हुसैन ने यह भी कहा कि केजरीवाल ने यह नहीं बताया कि सप्ताह में दो कानूनी मुलाकातें क्यों अपर्याप्त हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल अपने लीगल मीटिंग का गलत फायदा उठा रहे हैं और इसके जरिए अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए मंत्रियों को संदेश भेजते हैं।
केवल दो कानूनी मुलाकात की अनुमति
तिहाड़ जेल अधिकारियों की ओर से पेश हुए वकील ने भी इस आधार पर याचिका का विरोध किया कि दिल्ली जेल नियमावली के नियम 585 के तहत सप्ताह में केवल दो कानूनी मुलाकातों की अनुमति है, जिसकी अनुमति केजरीवाल को दी गई है और उन्हें इससे अधिक छूट नहीं दी जा सकती।

VIKAS TRIPATHI
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