गाजीपुर – वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब पिछड़ी जातियों की बेटियों की शादी हेतु पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को उनकी पुत्री की शादी पर ₹20,000 का अनुदान दिया जाएगा।योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की वार्षिक आय सीमा ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) निर्धारित की गई है। यह योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है (अल्पसंख्यक वर्ग शामिल नहीं)। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, जिसे शादी की तिथि से तीन महीने पूर्व या तीन महीने बाद तक भरा जा सकता है। आवेदन करते समय पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी अनिवार्य है।आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है: माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड आय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र बैंक पासबुक विवाह का कार्ड वर एवं वधु का आयु प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवेदन अपने संबंधित विकास खंड कार्यालय और शहरी/नगर क्षेत्रों के लिए संबंधित तहसील के माध्यम से ऑनलाइन वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर किया जा सकता है।जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा भांकर सरोज ने बताया कि पात्र सभी अभिभावक समय पर आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त करें।