गाजीपुर: जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अविनाश कुमार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली 2025 का वृहद पुनरीक्षण कराया जाएगा। यह कार्य 18 जुलाई 2025 से शुरू होकर 15 जनवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ पूर्ण होगा।
📌 प्रमुख तिथियां और गतिविधियां:
🔸 18 जुलाई से 13 अगस्त, 2025:
ग्राम पंचायतों के परिसीमन की स्थिति में आंशिक विलोपन।
BLO और पर्यवेक्षकों को कार्यक्षेत्र आवंटन, प्रशिक्षण और स्टेशनरी वितरण।
🔸 14 अगस्त से 29 सितम्बर, 2025:
BLO द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण।
1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े जाएंगे।
ऑनलाइन आवेदन: 14 अगस्त से 22 सितम्बर, 2025 तक।
ऑनलाइन आवेदनों की जांच: 23 से 29 सितम्बर, 2025।
🔸 30 सितम्बर से 6 अक्टूबर, 2025:
BLO द्वारा तैयार हस्तलिखित सूचियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करना।
🔸 7 अक्टूबर से 24 नवम्बर, 2025:
ड्राफ्ट नामावलियों का कम्प्यूटरीकरण।
🔸 25 नवम्बर से 4 दिसम्बर, 2025:
मतदाता सूची क्रमांकन, मतदान केन्द्रों की मैपिंग, डाउनलोडिंग और फोटो प्रतियों की तैयारी।
🔸 5 दिसम्बर, 2025:
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।
🔸 6 से 12 दिसम्बर, 2025:
मतदाता सूची का निरीक्षण एवं दावे-आपत्तियाँ स्वीकार।
1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले भी शामिल किए जाएंगे।
🔸 13 से 19 दिसम्बर, 2025:
प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण।
🔸 20 से 23 दिसम्बर, 2025:
निस्तारण के बाद पाण्डुलिपि तैयार कर कार्यालय में जमा करना।
🔸 24 दिसम्बर, 2025 से 8 जनवरी, 2026:
पूरक सूचियों का कम्प्यूटरीकरण और उन्हें मूल सूची में शामिल करना।
🔸 9 से 14 जनवरी, 2026:
पूरक सूचियों की अंतिम मैपिंग, क्रमांकन और फोटो प्रतियाँ बनवाना।
🔸 15 जनवरी, 2026:
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन।
📝 अतिरिक्त जानकारी:
निर्वाचक नामावली के इस वृहद पुनरीक्षण कार्य के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाशों में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूरी कराई जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश के निर्देशन में संचालित होगी।जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर अपने नाम मतदाता सूची में जोड़ने, संशोधित कराने अथवा विलोपित कराने हेतु संबंधित BLO या ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करें, ताकि आगामी पंचायत चुनावों में वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।