
गाजीपुर। जिले के नकल माफियाओं को बड़ा झटका देते हुए गैंगेस्टर कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश अलख कुमार की अदालत ने जिलाधिकारी द्वारा जारी कुर्की आदेश को सही ठहराते हुए बहाल रखा।
एडीजीसी एडवोकेट अखिलेश सिंह ने बताया कि बुद्धम् शरणम् इंटर कॉलेज और ग्लोरियस पब्लिक स्कूल, छावनी लाइन, पर सामूहिक नकल कराने के आरोप में जिलाधिकारी ने 12 फरवरी 2021 को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की का आदेश दिया था। इस आदेश के तहत पुलिस प्रशासन ने दोनों विद्यालयों को कुर्क कर बंद कर दिया था।
इस आदेश के खिलाफ पारसनाथ कुशवाहा ने विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्य सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया और जिलाधिकारी के कुर्की आदेश को सही ठहराया।
संयुक्त अभियोजन निदेशक के मार्गदर्शन में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। इस फैसले के बाद प्रशासन को नकल माफिया के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई जारी रखने का हौसला मिला है।