
दिल्ली हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश कर दी है। मामला वर्ष 2016 से लगातार चर्चा में है, जब नजीब अहमद 15 अक्टूबर 2016 को जेएनयू के माही-मांडवी छात्रावास से अचानक लापता हो गया था। इस घटना से एक रात पहले उसकी एबीवीपी से जुड़े कुछ छात्रों के साथ कथित तौर पर झड़प हुई थी।
CBI की दलीलें: इलाज से किया था इनकार
सोमवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति माहेश्वरी की अदालत में सीबीआई ने बताया कि नजीब अहमद को सफदरजंग अस्पताल में मेडिको-लीगल केस (MLC) कराने की सलाह दी गई थी, लेकिन उसने खुद इलाज से इनकार कर दिया और अपने मित्र मोहम्मद कासिम के साथ वापस छात्रावास लौट गया। एजेंसी ने यह भी कहा कि अस्पताल में उपचार का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं होने के कारण डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के बयान दर्ज नहीं किए जा सके।
अगली सुनवाई 9 मई को, जांच अधिकारी को भी बुलाया गया
कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अगली सुनवाई 9 मई को निर्धारित की है और उस दिन जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। अदालत में यह बहस नजीब अहमद की मां फातिमा नफीस द्वारा दायर की गई विरोध याचिका के सिलसिले में हो रही है, जिसमें क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी गई है।
क्या है मामला?
नजीब अहमद जेएनयू का परास्नातक छात्र था और 15 अक्टूबर 2016 को अचानक लापता हो गया। लापता होने से पहले कथित तौर पर उसकी झड़प एबीवीपी से जुड़े कुछ छात्रों से हुई थी। पहले इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही थी, लेकिन नतीजा न निकलने पर इसे CBI को ट्रांसफर कर दिया गया।
फातिमा नफीस का आरोप: “CBI सरकार के दबाव में”
नजीब की मां फातिमा नफीस के वकील ने कोर्ट में आरोप लगाया कि यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है और CBI सरकार के दबाव में आकर निष्पक्ष जांच करने में असफल रही है। उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट को पूर्वनियोजित और अपूर्ण बताया और जांच दोबारा शुरू करने की मांग की।
नजीब अहमद की गुमशुदगी अब भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। अदालत की अगली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकता है कि क्या क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया जाएगा या इस संवेदनशील और चर्चित मामले में जांच दोबारा शुरू होगी।

VIKAS TRIPATHI
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