
आप जिन बड़ी कंपनियों के मसालों को बहुत ही चटकारे मारकर खाते हैं, उन्हें लेकर बहुत ही चौकाने वाली खबर सामने आई है। अशोक-गोल्डी समेत 16 कंपनियों के मसालों का सैंपल फेल हो गया। ये मसाले खाने योग्य नहीं हैं। इन मसालों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने कानपुर स्थित इन मसाला कंपनियों पर छापेमारी की। इसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। रिपोर्ट के अनुसार ये सभी मसाले मानकों पर खरे नहीं उतरे।
एफएसडीए के अनुसार कानपुर स्थित 16 कंपनियों के अलग-अलग 35 सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे। जिसमें 23 सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है। इनमें से कई प्रोडक्ट खाने योग्य नहीं हैं। मसालों में पेस्टीसाइड और कीटनाशक की मात्रा काफी अधिक पाई गई है। कीड़े भी मिले हैं। जिसके चलते प्रशासन ने इन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है।
मिला कीटनाशक
एफएसडीए ने बताया कि 16 सैंपल में खतरनाक कीटनाशक और 7 में माइक्रो बैक्टीरिया मिले हैं। यही नहीं मसालों में कार्बेंडाजिम भी मिला है, जिसका इस्तेमाल फफूंदी नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसके सेवन से शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं।
बताया जा रहा है कि कार्बेंडाजिम खाने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे दिल और गुर्दे पर खतरनाक असर पड़ता है। बांझपन और अन्य प्रजनन समस्याएं हो सकती हैं।
गोल्डी और अशोक के मसालों पर रोक
एफएसडीए के अफसरों ने बताया कि गोल्डी मसाला कंपनी के जो सैंपल लैब में टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे, उनमें से सांभर मसाला, चाट मसाला और गरम मसाला अनसेफ मिले हैं।
इसी तरह अशोक मसालों की दो कंपनियों के प्रोडक्ट में कमियां मिलीं। इनके प्रोडक्ट- धनिया पाउडर, गरम मसाला और मटर पनीर मसाला खाने योग्य नहीं मिले। इसी तरह भोला मसाले के प्रोडक्ट की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि एमडीएच व एवरेस्ट मसालों के सैंपल फेल मिलने के बाद प्रशासन ने अभियान चलाकर लगभग 13 मसाला फैक्ट्रियों पर रेड करते हुए सैंपलों को जांच के लिए भेजा था।
कंपनी प्रबंधन को नोटिस भेजा, होगी FIR
उत्तर प्रदेश के सहायक खाद्य आयुक्त संजय प्रताप सिंह ने बताया कि MDH और एवरेस्ट मसालों के नमूने फेल होने के बाद सरकार के निर्देश पर सैंपल लिए गए थे। जांच में अशोक और गोल्डी जैसी 14 कंपनियों के 23 नमूने फेल हो गए। जिसके बाद कंपनी प्रबंधन को नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर FIR दर्ज की जाएगी। साथ ही ADM सिटी कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा। इसके बाद जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।

VIKAS TRIPATHI
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