
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन चार महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, जिनमें हरियाणा ट्रैवल एजेंट रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन विधेयक-2025 प्रमुख है। इस विधेयक के तहत बिना वैध रजिस्ट्रेशन के ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले एजेंटों को अधिकतम 7 साल की जेल और ₹5 लाख तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा।
डंकी रूट से विदेश भेजने वालों पर कसेगा शिकंजा
हरियाणा सरकार ने अवैध रूप से युवाओं को विदेश भेजने वाले एजेंटों पर नकेल कसने के लिए सख्त कानून लागू कर दिया है। इस विधेयक के तहत, डंकी रूट से विदेश जाने की कोशिश करवाने वाले एजेंटों पर कठोर कार्रवाई होगी।
अब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे
विधानसभा में हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक भी पारित किया गया। इसके तहत, अब किसी भी व्यक्ति को विरोध प्रदर्शन के लिए शव को सड़क पर रखने की अनुमति नहीं होगी। इस कानून का उल्लंघन करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और ₹1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
जुआ-सट्टा विधेयक-2025 भी पास, होगी कड़ी सजा
हरियाणा जुआ-सट्टा विधेयक-2025 के पारित होने से राज्य में मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टेबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। नए कानून के तहत, ऐसे अपराधियों को 3 से 5 साल तक की सजा होगी और उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी।
अनुबंध कर्मचारियों को मिली सुरक्षा
इसके अलावा, हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक-2024 को सदन में पेश किया गया। इस विधेयक के तहत, जो अनुबंध कर्मचारी 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी कर चुके होंगे, उन्हें सेवा सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
विनेश फोगाट को मिला ओलंपिक रजत पदक विजेता का दर्जा 🏅
इससे पहले, मंगलवार को हरियाणा सरकार ने पहलवान से नेता बनीं विनेश फोगाट को लेकर बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि विनेश को राज्य की खेल नीति के तहत ओलंपिक रजत पदक विजेता के बराबर लाभ दिए जाएंगे।
राज्य की खेल नीति के तहत, उन्हें मिलेंगे तीन बड़े लाभ:
✅ ₹4 करोड़ का नकद पुरस्कार
✅ ग्रुप A में उत्कृष्ट खिलाड़ी (OSP) की सरकारी नौकरी
✅ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HUDA) में प्लॉट
हरियाणा में बड़े बदलावों की शुरुआत?
ये विधेयक और घोषणाएं क्या हरियाणा में प्रशासनिक सुधार की नई लहर लाएंगे, या फिर इन पर अमल में ढील बरती जाएगी? आगे की राजनीति और फैसलों पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।