वृद्धावस्था पेंशन में आधार कार्ड से आयु प्रमाण मान्य नहीं, नए निर्देश जारी
गाजीपुर – समाज कल्याण विभाग ने वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर महत्वपूर्ण संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने बताया कि अब आवेदन प्रक्रिया में आधार कार्ड को जन्मतिथि या आयु के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी है। इसी के चलते समाज कल्याण विभाग ने भी पेंशन आवेदन के लिए आधार में दर्ज जन्मतिथि को अमान्य कर दिया है।
नए निर्देशों के अनुसार, वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करते समय आवेदक को अपनी आयु का प्रमाण देने हेतु परिवार या कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा शैक्षिक प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो, को भी मान्य दस्तावेज माना जाएगा।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अब केवल इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर आवेदनों की जांच और स्वीकृति की जाएगी। इसका उद्देश्य पात्र लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करना और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है।
जन सामान्य से अपील की गई है कि आवेदन करते समय सही और मान्य दस्तावेज ही प्रस्तुत करें, ताकि पेंशन प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या न हो।














