Sunday, December 14, 2025
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दिल्ली की हवा सबसे खतरनाक स्तर पर, AQI 431 पहुंचा

‘गंभीर’ श्रेणी में प्रदूषण, GRAP-4 लागू, WFH और हाइब्रिड कक्षाओं के आदेश

दिल्ली में शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) इस साल के अब तक के सबसे खराब स्तर 431 पर पहुंच गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, 24 घंटे का औसत AQI 431 दर्ज किया गया। वहीं, एयर क्वालिटी अर्ली वॉर्निंग सिस्टम ने भी अनुमान जताया है कि आने वाले दिन में प्रदूषण का स्तर गंभीर बना रहेगा।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, यह इस वर्ष अब तक की सबसे खराब वायु गुणवत्ता है, जिसने 11 नवंबर को दर्ज किए गए पिछले उच्चतम स्तर 428 को भी पीछे छोड़ दिया है।

जहरीले कोहरे की चपेट में दिल्ली

शनिवार सुबह दिल्ली पर जहरीले कोहरे की मोटी परत छाई रही। सुबह 9 बजे शहर का समग्र AQI 397 दर्ज किया गया। CPCB के अनुसार, दिल्ली के सभी 21 निगरानी केंद्रों पर वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में रही, जहां AQI 400 से ऊपर दर्ज किया गया।

सबसे अधिक प्रदूषण वजीरपुर (445) में दर्ज किया गया, इसके बाद विवेक विहार (444) और जहांगीरपुरी (442) रहे। वहीं आनंद विहार (439), अशोक विहार (437) और रोहिणी (437) में भी हालात बेहद खराब रहे।

GRAP का चौथा चरण लागू, सख्त पाबंदियां

प्रदूषण के तेजी से बढ़ते स्तर और प्रतिकूल मौसम को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप (GRAP) का चौथा और सबसे सख्त चरण लागू कर दिया है।

इसके तहत:

सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है

इसमें सड़क, राजमार्ग, फ्लाईओवर, पाइपलाइन, बिजली ट्रांसमिशन और दूरसंचार जैसी रैखिक परियोजनाएं भी शामिल हैं

दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक

GRAP-4 के तहत आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
हालांकि, CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS-6 डीजल ट्रकों को अनुमति दी गई है।

इसके अलावा:

दिल्ली में पंजीकृत BS-4 और उससे नीचे के डीजल भारी मालवाहक वाहनों के संचालन पर रोक

केवल आवश्यक सेवाओं के लिए छूट

वर्क फ्रॉम होम का आदेश

सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वर्क फ्रॉम होम (WFH) को अनिवार्य कर दिया है।

आदेश के अनुसार:

सरकारी कार्यालयों में अधिकतम 50% कर्मचारी ही कार्यालय आएंगे

शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे

सभी निजी कार्यालयों को भी यही नियम अपनाने के निर्देश

ऑफिस टाइम में बदलाव और वाहनों की आवाजाही कम करने पर जोर

हालांकि, अस्पताल, स्वास्थ्य सेवाएं, अग्निशमन, जेल, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, पानी, स्वच्छता, आपदा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी एजेंसियां इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगी।

स्कूलों में हाइब्रिड कक्षाएं शुरू

बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को कक्षा 9वीं और 11वीं तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन + ऑफलाइन) में कक्षाएं संचालित करने का निर्देश दिया है।

13 दिसंबर को जारी परिपत्र के अनुसार:

एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले

सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त स्कूल

अगले आदेश तक जहां संभव हो, हाइब्रिड मोड अपनाएंगे

पहले ही लागू हो चुका था GRAP-3

गौरतलब है कि इससे पहले प्रदूषण बढ़ने पर GRAP-3 लागू किया गया था, जिसमें निर्माण कार्यों पर रोक और कक्षा 5 तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में चलाने के निर्देश दिए गए थे।

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VIKAS TRIPATHI
VIKAS TRIPATHIhttp://www.pardaphaas.com
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