Tuesday, July 1, 2025
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गाजीपुर में उर्वरक विक्रेताओं के साथ बैठक,अधिक मूल्य पर बेचने पर होगी कार्यवाही

गाजीपुर – आज 27 जून 2025 को जिला कृषि अधिकारी के कक्ष में उर्वरक निर्माता/प्रदायकर्ता कंपनियों एवं जनपद के प्रमुख थोक उर्वरक विक्रेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक कृषि मंत्री एवं कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में बुलाई गई थी। खरीफ मौसम में किसानों को उचित दर पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई।बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि मुख्य उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी और एनपीके के साथ किसी भी गैर अनुदानित उत्पाद की अनिवार्य बिक्री या टैगिंग न की जाए। ऐसा करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित मूल्य से अधिक पर उर्वरक न बेचें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।साथ ही, उर्वरक का विक्रय केवल जनपद के भीतर ही किया जाए। सभी विक्रेताओं को अपने बिक्री केंद्रों पर स्टॉक रेट बोर्ड प्रदर्शित करने, स्टॉक व बिक्री रजिस्टर अद्यतन रखने और किसानों को पीओएस मशीन से निर्धारित दर पर उर्वरक देने के निर्देश दिए गए। किसानों से अपील की गई कि वे वैज्ञानिक सलाह के अनुसार उर्वरकों का सीमित और संतुलित उपयोग करें ताकि लागत कम हो और पर्यावरण सुरक्षित रहे।

 

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