
गाजीपुर ब्रेकिंग – उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे “OPERATION CONVICTION” अभियान के अंतर्गत जनपद गाजीपुर में न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करते हुए, ढाई वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सजा दिलाई गई।
विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो कोर्ट, जनपद गाजीपुर ने अभियुक्त अशोक सिंह उर्फ बिल्ला पुत्र स्व. जगदीश सिंह, निवासी गोसन्देपुर, थाना करंडा, जनपद गाजीपुर को सश्रम आजीवन कारावास और 40,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह निर्णय मात्र 2 माह 19 दिन के भीतर सुनाया गया।
मामले का विवरण
27 जुलाई 2024 को अभियुक्त अशोक सिंह उर्फ बिल्ला ने वादी राम यादव की ढाई वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया। वादी की लिखित शिकायत पर थाना करंडा में मुकदमा संख्या 94/24 धारा 65(2) बीएनएस और 5M/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया:
निरीक्षक श्री बिंद कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाए और अल्प अवधि में चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की।
01 अक्टूबर 2024 को न्यायालय ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया और 07 अक्टूबर 2024 को अभियुक्त पर आरोप तय किए।
विचारण के दौरान 8 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
डीएनए रिपोर्ट बनी महत्वपूर्ण सबूत
पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी श्री सुधाकर पांडे के पर्यवेक्षण में अभियुक्त के डीएनए नमूनों की रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला से शीघ्र प्राप्त की गई। यह रिपोर्ट अभियुक्त के अपराध को पुष्ट करने में महत्वपूर्ण रही।
संयुक्त प्रयास से न्याय
इस सफलता में संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री आनंद कुमार पांडे और विशेष लोक अभियोजक श्री रविकांत पांडेय की प्रभावी पैरवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
पुलिस अधीक्षक का बयान
पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने कहा, “यह न्याय व्यवस्था और अभियोजन की सक्रियता का परिणाम है कि इतनी जल्दी दोषी को सजा दिलाई गई। जनपद में ऐसे मामलों में त्वरित न्याय दिलाने की प्रतिबद्धता जारी रहेगी।”