गाजीपुर। निर्माण श्रमिकों के हित में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने पंजीकरण नवीनीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। अब श्रमिक 15 नवंबर 2025 की पूर्व निर्धारित तिथि के स्थान पर 31 दिसंबर 2025 तक अपना नवीनीकरण कर सकेंगे। बोर्ड ने पहले निर्देश दिया था कि जो निर्माण श्रमिक लगातार 4 वर्ष या उससे अधिक समय से नवीनीकरण नहीं करा रहे हैं, उनके पंजीकरण को निष्क्रिय सूची में शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन श्रमिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तिथि में विस्तार दिया गया है।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त समय इसलिए दिया गया है ताकि सभी निर्माण श्रमिक बिना किसी परेशानी के अपना पंजीकरण नवीनीकृत करा सकें और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित न हों।
जिले के सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील की गई है कि जिनका नवीनीकरण 4 वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित है, वे निर्धारित पोर्टल (NCO पोर्टल) पर स्वयं या अपने निकटतम जनसेवा केंद्र के माध्यम से 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से नवीनीकरण करा लें।
निर्धारित तिथि के बाद नवीनीकरण न कराने वालों के पंजीकरण को निष्क्रिय सूची में शामिल कर दिया जाएगा, जिससे वे बोर्ड द्वारा संचालित किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। यह लाभ केवल सक्रिय पंजीकरण वाले श्रमिकों को ही उपलब्ध है।
जनपद गाजीपुर के सभी निर्माण श्रमिकों, मजदूर संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया है कि इस महत्वपूर्ण सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक इस तिथि विस्तार का लाभ प्राप्त कर सकें।














