प्रयागराज: मऊ सदर से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया।
क्या है मामला?
3 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी जनसभा में अब्बास अंसारी ने प्रशासनिक अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी थी। इसके बाद 4 मार्च को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के प्रत्याशी अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी और लगभग 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज किया गया।
यह एफआईआर मऊ कोतवाली में दरोगा गंगाराम बिंद की तहरीर पर दर्ज हुई थी। मामले की सुनवाई के बाद मऊ के सीजीएम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की कैद और 3000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका
अब्बास अंसारी ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 30 जुलाई को इस याचिका पर सभी पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के निर्णय पर स्थगन आदेश (Stay Order) दे दिया है।
आगे क्या?
इस आदेश के बाद अब्बास अंसारी को तत्काल जेल नहीं जाना पड़ेगा, और उन्हें अपील का पूरा अवसर मिलेगा। हालांकि, यह स्थगन आदेश अंतरिम है और अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है।