
Supreme Court on Delhi riots accused Tahir Hussain: देश की राजधानी में 2020 में हुए दंगों के मुख्य आरोपी और आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को AIMIM ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ताहिर हुसैन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस पंकज मिथल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “जेल में बैठकर चुनाव जीतना आसान है। ऐसे सभी व्यक्तियों पर पाबंदियां लगाई जानी चाहिए। इस तरह के लोगों को चुनाव लड़ने से डिबार किया जाना चाहिए।” हालांकि, कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कल (मंगलवार) के लिए सूचीबद्ध कर दी।
पैरोल पर नामांकन और अब जमानत की मांग
ताहिर हुसैन को पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट से नामांकन दाखिल करने के लिए पैरोल दी गई थी। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की है ताकि वह चुनाव प्रचार कर सकें। उनके वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई जल्द की जाए।
दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन
2020 के दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपियों में से एक ताहिर हुसैन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिनमें आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या का मामला भी शामिल है। वह पहले आम आदमी पार्टी का पार्षद रह चुका है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।
AIMIM का उम्मीदवार बनने पर विवाद
इस बार AIMIM ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके बाद उनके खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग को लेकर अदालत में मामला गरमाया हुआ है।
क्या होगा आगे?
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद अब इस मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी। यह देखना अहम होगा कि अदालत ताहिर हुसैन की याचिका पर क्या फैसला सुनाती है और चुनाव आयोग इस मामले में क्या रुख अपनाता है।

VIKAS TRIPATHI
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