नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की सशर्त अनुमति दे दी है। अदालत ने कहा कि यह अनुमति केवल 18 से 21 अक्टूबर तक ही मान्य होगी।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि “हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना संयम से त्योहार मनाना चाहिए।”
कोर्ट ने अपने 14 अक्टूबर 2024 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। अब अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध में कुछ राहत दी जा रही है, लेकिन केवल पर्यावरण-अनुकूल (ग्रीन) पटाखों के लिए।
अदालत ने निर्देश दिया है कि —
गश्ती दल नियमित रूप से ग्रीन पटाखा निर्माताओं की जांच करेंगे।
सभी ग्रीन पटाखों पर क्यूआर कोड अनिवार्य होगा, जिसे संबंधित वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
कपिल मिश्रा ने फैसले का स्वागत किया
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा,
“सरकार बदली तो हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगना बंद हो गया। बरसों बाद दिल्लीवासी पारंपरिक तरीके से दिवाली मना सकेंगे।”
उन्होंने आगे कहा कि दिवाली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति देने का निर्णय स्वागत योग्य है, और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आभार जताया, जिन्होंने जनता की आवाज अदालत तक पहुंचाई।