
गाजीपुर: गाजीपुर सीजेएम कोर्ट ने 23 साल पुराने बलवा और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला 9 अगस्त 2001 को सपा के प्रदेश बंद के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा था।
आरोप था कि तत्कालीन सपा विधायक अफजाल अंसारी ने लगभग 4,000 समर्थकों के साथ मोहम्मदाबाद तहसील में विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम कार्यालय में घुसकर नारेबाजी और तोड़फोड़ की। इस घटना को लेकर मोहम्मदाबाद कोतवाली में अफजाल अंसारी सहित नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वप्न आनंद की अदालत में हुई। आज, 30 नवंबर 2024 को अदालत ने दोष के अभाव में अफजाल अंसारी और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
फैसले के दौरान अफजाल अंसारी अपने अधिवक्ता नंद कुमार सिंह, सुनील कुमार और पूर्व ब्लॉक प्रमुख लूटूर राय के साथ अदालत में मौजूद रहे। कोर्ट के फैसले के बाद अफजाल अंसारी ने इसे न्याय की जीत करार दिया।