
गाजीपुर – उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गाजीपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। दिनांक 13 दिसंबर 2024 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दीनदयाल पांडेय द्वारा भेजी गई आख्या और पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा की संस्तुति पर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने गैंगस्टर बेलाल कुरैशी उर्फ बेलाल अहमद की अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश पारित किया। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत की गई।
बेलाल कुरैशी पर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर गैंग के लिए आर्थिक लाभ अर्जित करने का आरोप है। अभियुक्त की संपत्ति गाजीपुर तहसील के मौजा चौकिया में स्थित है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 18 लाख 71 हजार 500 रुपये है। यह भूमि बेलाल ने कासिम खां से खरीदी थी।
अभियुक्त के विरुद्ध पहले से ही दो आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कुर्की कार्रवाई क्षेत्राधिकारी नगर, तहसीलदार सदर, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली व राजस्व टीम की उपस्थिति में संपन्न हुई। प्रशासन की इस कार्यवाही को कानून व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
