
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गैंग IS-191 के सरगना स्वर्गीय मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की 2 करोड़ रुपये मूल्य की बेनामी संपत्ति कुर्क की गई। यह कार्रवाई मंगलवार को पुलिस अधीक्षक गाजीपुर की संस्तुति पर जिलाधिकारी के आदेश पर की गई।
कुर्क की गई संपत्ति लखनऊ के विभूति खंड, गोमती नगर स्थित फ्लैट नं. 1402, चेल्सिया टावर है, जिसे आफसा अंसारी ने FLUME PETROCHEMS PVT LTD के नाम से खरीदा था। पुलिस ने बताया कि यह संपत्ति आपराधिक गतिविधियों और समाज विरोधी कृत्यों से अर्जित की गई थी।
आरोप और गिरोह की गतिविधियां
पुलिस ने बताया कि आफसा अंसारी ने अपने गिरोह के साथ मिलकर अवैध तरीके से धन अर्जित किया और संपत्तियां खरीदीं। गिरोह ने Glorize Landdevelopers Pvt Ltd, Aaghaaz Engineering Project Ltd, M/S Vikash Construction, Inizio Network Solution Pvt Ltd जैसी कंपनियों का संचालन किया और अपराध से कमाए गए धन को संपत्तियों में निवेश किया।
आपराधिक इतिहास
आफसा अंसारी के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, जबरन वसूली, और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे शामिल हैं।
प्रमुख मामले:
मु.अ.सं. 689/2020: धोखाधड़ी और जालसाजी (कोतवाली, गाजीपुर)।
मु.अ.सं. 724/2019: चोरी और अतिक्रमण (कोतवाली, गाजीपुर)।
मु.अ.सं. 400/2023: आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी (कोतवाली, गाजीपुर)।
पुलिस का बयान
पुलिस का कहना है कि गिरोह ने अपराधों के माध्यम से अर्जित धन का उपयोग अपने आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए किया। कुर्क की गई संपत्ति गिरोह की आपराधिक गतिविधियों का हिस्सा थी।
संपत्ति का विवरण
स्थान: फ्लैट नं. 1402, चेल्सिया टावर, गोमती नगर, लखनऊ।
मूल्य: 2 करोड़ रुपये।
कुर्की की तारीख: 26 नवंबर 2024।
यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश देने के उद्देश्य से की गई है।
