Tuesday, July 1, 2025
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1984 सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को मिली बड़ी राहत: दिल्ली उपराज्यपाल ने भर्ती मानदंडों में दी छूट

1984 Anti Sikh Riots Victims News:1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के लिए अहम और राहत देने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 1984 के दंगा पीड़ितों को सरकारी नौकरियों में शामिल करने के लिए भर्ती मानदंडों में छूट प्रदान की है। इस फैसले के तहत, 88 आवेदकों के लिए शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा में 55 साल तक की छूट दी गई है।

राजनिवास के एक अधिकारी के अनुसार, इन आवेदकों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई है और उनकी ऊपरी आयु सीमा 55 साल तक बढ़ा दी गई है।

LG दफ्तर से जारी नोट में क्या कहा गया?

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, जनप्रतिनिधियों और पीड़ितों के समूहों द्वारा इस फैसले के लिए बार-बार अभ्यावेदन किए गए थे, जिन्हें उपराज्यपाल से हाल ही में मुलाकात में प्रमुखता से उठाया गया था।

बता दें कि 1984 के सिख विरोधी दंगे के पीड़ितों के लिए पुनर्वास पैकेज, जिसमें नौकरियों का प्रावधान भी था, को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 16 जनवरी 2006 को मंजूरी दी थी।

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