
गाजीपुर: होली (रंग पर्व) के अवसर पर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गाजीपुर जिला प्रशासन ने 14 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक सभी शराब और भांग की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।
जिलाधिकारी एवं लाइसेंस प्राधिकारी आर्यका अखौरी ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्देश दिया। आदेश के अनुसार, थोक और फुटकर दोनों तरह की दुकानों को बंद रखना अनिवार्य होगा।
किन दुकानों पर लागू होगा आदेश?
शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित निम्नलिखित दुकानें सायं 5 बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगी:
✅ देशी शराब की दुकानें
✅ विदेशी मदिरा की दुकानें
✅ बीयर की दुकानें
✅ मॉडल शॉप
✅ एलएल-6/7, एलएल-2/2बी अनुज्ञापन
✅ सीएल-1सी लाइसेंस वाली दुकानें
✅ भांग एवं ताड़ी की दुकानें
उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले अनुज्ञापियों (लाइसेंस धारकों) के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बंदी के लिए दुकानदारों को कोई मुआवजा या प्रतिफल नहीं दिया जाएगा।
शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील
जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने नागरिकों से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है, और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी सतर्कता बरती जाएगी।