गाज़ीपुर – करंडा थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर (संख्या 0129/2025) में पत्रकार अमित उपाध्याय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया यह माना कि मामला स्थानीय रंजिश के चलते दर्ज किया गया है, इसलिए पत्रकार की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक कुमार पाण्डेय और उदय शंकर चौहान की प्रभावशाली पैरवी से संभव हो सका। कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने और याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में प्रत्युत्तर देने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता पाण्डेय ने इसे सत्य की जीत और कानून की ताकत बताया। वहीं, पत्रकार उपाध्याय ने कहा कि उन्हें षड्यंत्र के तहत फंसाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने इस कानूनी लड़ाई में दिव्य लोक राष्ट्रीय पत्रकार संघ और पदाधिकारियों के योगदान के लिए आभार जताया।