गाजीपुर। नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से संचालित मिशन शक्ति फेज-5 तथा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत महिला एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में जनपद गाजीपुर की पुलिस और अभियोजन इकाई ने सशक्त पैरवी करते हुए एक महत्वपूर्ण प्रकरण में कठोर दंड सुनिश्चित कराया है।
मामला थाना जंगीपुर क्षेत्र का है, जहां दिनांक 18 अप्रैल 2021 को दर्ज मुकदमा संख्या 70/21 धारा 363, 366, 376, 504, 506, 120बी भादवि तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित था। इस प्रकरण की सतत मॉनिटरिंग सेल द्वारा निगरानी की जा रही थी। अभियोजन पक्ष की प्रभावी दलीलों और पुलिस की मजबूत पैरवी के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त रोशन उर्फ रूधुन राम पुत्र दुर्जन राम को दोषसिद्ध करार दिया।
न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 25,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 363 भादवि में 5 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये का अर्थदंड, जबकि धारा 366 भादवि में 7 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड सुनाया। इस प्रकार कुल मिलाकर अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 40,000 रुपये से अधिक का जुर्माना भुगतना होगा।














