
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन CONVICTION” अभियान के तहत गाजीपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना दुल्लहपुर में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में अदालत ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते यह सजा संभव हो सकी।
मामला और सजा का विवरण
यह मामला थाना दुल्लहपुर में वर्ष 2014 में दर्ज मुकदमा संख्या 247/2014 का है। इसमें अभियुक्तों पर धारा 354 (महिला की मर्यादा भंग करने का प्रयास), धारा 506 (आपराधिक धमकी), और धारा 342 (गैरकानूनी तरीके से बंधक बनाना) के तहत आरोप लगाए गए थे।
अदालत ने सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों को स्वीकार करते हुए दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। सजा का विवरण निम्नलिखित है:
धारा 354 भादवि: 2 वर्ष का साधारण कारावास और ₹7,000 जुर्माना।
धारा 506 भादवि: 1 वर्ष का साधारण कारावास और ₹7,000 जुर्माना।
धारा 342 भादवि: 6 माह का साधारण कारावास और ₹1,000 अर्थदंड।
अभियुक्तों का विवरण
- हरिकेश राम पुत्र श्री किशुन राम, निवासी बहरामपुर, थाना मरदह।
- श्रवण कुमार पुत्र बसडू यादव, निवासी बहलोलपुर, थाना दुल्लहपुर।
पुलिस और अभियोजन की सक्रियता से संभव हुई सजा
गाजीपुर पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन टीम ने इस मामले में कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम किया। साक्ष्यों को अदालत में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिससे पीड़िता को न्याय मिला।