
गाजीपुर – आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश प्रयागराज के निर्देश पर 22 मार्च 2025 को जिला आबकारी अधिकारी एवं सभी आबकारी निरीक्षकों की मौजूदगी में सत्र 2025-26 के नव आवंटित शराब ठेकेदारों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शराब दुकानों के संचालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए।
मुख्य दिशा-निर्देश:
- प्रतिभूति धनराशि – आबकारी नीति के अनुसार तय समय में जमा करनी होगी।
- देशी शराब दुकानों का वार्षिक कोटा – निर्धारित समय पर उठान सुनिश्चित करना होगा।
- एम.जी.आर. (Minimum Guarantee Revenue) का उठान – कंपोजिट दुकानों के लिए मासिक और त्रैमासिक आधार पर तय कोटा पूरा करना होगा।
- पॉस मशीन से 100% बिक्री – सभी दुकानों पर डिजिटल रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करनी होगी।
- ऑनलाइन पेमेंट सुविधा – सभी दुकानों पर उपलब्ध करानी होगी।
- साइन बोर्ड नियमानुसार लगाना – दुकान पर स्पष्ट और सही जानकारी देनी होगी।
- पुराने अनुज्ञापियों की पॉस मशीन जमा करने की प्रक्रिया –
- 31 मार्च 2025 को रात 10 बजे तक सभी पुराने अनुज्ञापी अपनी पॉस मशीनें क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों को जमा करेंगे।
- 1 अप्रैल 2025 की रात 12 बजे से नई दुकानों को पॉस मशीनें सौंप दी जाएंगी।
अनुज्ञापियों को चेतावनी और सुझाव:
- ठेकेदारों को रातों-रात अमीर बनने के प्रलोभन में न आने की सख्त हिदायत दी गई।
- आबकारी दुकानों का संचालन सरकार द्वारा निर्धारित लाभ और नियमों के अनुसार ही करने का निर्देश दिया गया।
- आबकारी अधिनियम की धारा 60-क के तहत अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- गलत कार्यों की पूरी जिम्मेदारी संबंधित अनुज्ञापी (लाइसेंसधारी) की होगी।
- किसी भी समस्या के समाधान के लिए जिला आबकारी अधिकारी व क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से संपर्क किया जा सकता है।
नव आवंटियों के लिए विशेष ट्रेनिंग:
- सोमवार और मंगलवार को नव अनुज्ञापियों को पॉस मशीन के उपयोग और अन्य प्रक्रियाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी।
- शराब की दुकानें हाईवे से 220 मीटर की दूरी और मंदिर-विद्यालयों से नियमानुसार दूरी पर स्थापित करनी होंगी।
इन सख्त नियमों के तहत गाजीपुर जिले में शराब दुकानों के संचालन को पारदर्शी और नियमानुसार बनाए रखने पर जोर दिया गया है।