
गाजीपुर – समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है कि कार्यालय और विद्यालय आने वाले सभी अधिकारी, कर्मचारी और अध्यापक दोपहिया वाहन पर हेलमेट और चारपहिया वाहन में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।
यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन के परिवहन अनुभाग-3 और सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के अनुपालन में जारी किया गया है।
आदेश के मुख्य बिंदु:
- हेलमेट अनिवार्य: दोपहिया वाहन चालकों और उनके पीछे बैठने वाले यात्रियों (पिलियन राइडर) को हेलमेट पहनना जरूरी होगा।
- सीट बेल्ट अनिवार्य: चारपहिया वाहन में सभी यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना होगा, और चालक को गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए।
- सुरक्षा जांच: कार्यालयों और विद्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी हेलमेट और सीट बेल्ट की जांच करेंगे, बिना इन सुरक्षा उपायों के प्रवेश वर्जित होगा।
- नियमानुसार कार्रवाई: नियमों का पालन न करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- सड़क सुरक्षा जागरूकता: सभी कर्मचारियों और अध्यापकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा और हेलमेट व सीट बेल्ट के नियमित उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।