गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत अक्टूबर 2025 माह का खाद्यान्न वितरण 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 के बीच किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जिले के अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा।जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने बताया कि अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल दिया जाएगा। वहीं, पात्र गृहस्थी कार्ड से जुड़े प्रत्येक यूनिट पर 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल, यानी कुल 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलेगा। वितरण के दौरान ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्चियों पर गेहूं और चावल का मूल्य शून्य दर्ज रहेगा।उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2024 से आगामी पांच वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। लाभार्थी पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत किसी भी उचित दर की दुकान से अपनी सुविधा अनुसार राशन प्राप्त कर सकते हैं।वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण किसी कारणवश नहीं हो पाएगा, उन्हें उसी दिन मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न दिया जाएगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक वितरण कार्य सुनिश्चित करें ताकि सभी लाभार्थियों को समय से खाद्यान्न प्राप्त हो सके।