
सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर की गई टिप्पणी के चलते गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगाने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इसी मामले में आप नेता संजय सिंह की याचिका को भी आठ अप्रैल को खारिज किया जा चुका है, और हमें एक सुसंगत दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने भी 16 फरवरी को केजरीवाल और सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी।
अरविंद केजरीवाल को एक और झटका
पीएम मोदी की डिग्री को लेकर किए गए बयानों पर अरविंद केजरीवाल को पहले भी गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। हाईकोर्ट ने केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को बरकरार रखा था।
गुजरात विश्वविद्यालय की याचिका
गुजरात विश्वविद्यालय ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों नेताओं को समन जारी किया। इन समनों के खिलाफ आप नेताओं ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट में अपनी बात रखने का निर्देश दिया था।
आप नेताओं की दलील
अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने अपनी याचिका में कहा था कि गुजरात विश्वविद्यालय मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दायर नहीं कर सकता और इसे सत्र अदालत में जाना चाहिए। हालांकि, दोनों नेताओं को इस मामले में अदालत से कोई राहत नहीं मिली।