Tuesday, July 1, 2025
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पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने आरजी कार अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन्हें राज्य द्वारा संचालित इस अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में उनकी गिरफ्तारी और चल रही आपराधिक जांच के बाद निलंबित कर दिया गया।

पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय आदेश में कहा गया है, “कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य प्रो. (डॉ.) संदीप घोष के खिलाफ चल रही आपराधिक जांच के मद्देनजर, प्रो. (डॉ.) घोष को पश्चिम बंगाल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1971 के नियम 7(1सी) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।”

इससे पहले आज, कोलकाता की एक विशेष सीबीआई अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तारी के एक दिन बाद घोष और तीन अन्य को 8 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया।

सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने घोष और तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। इनकी पहचान बिप्लव सिंह (विक्रेता), सुमन हजार (विक्रेता) और घोष के अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी अफसर अली के रूप में हुई है। सीबीआई ने 10 दिनों की हिरासत मांगी थी, लेकिन विशेष अदालत ने केवल आठ दिनों की हिरासत दी। चारों आरोपियों को 10 सितंबर को फिर से विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल पर कॉलेज और अस्पताल में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के लिए जांच चल रही थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सीबीआई को मामले की जांच करने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि 24 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कथित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने घोष के खिलाफ आधिकारिक एफआईआर दर्ज की थी। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अधीन पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग ने घोष के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।

वहीं, भाजपा ने दावा किया कि उनकी (घोष) गिरफ्तारी से टीएमसी सरकार द्वारा सबूत नष्ट करने और आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य द्वारा किए गए गलत कामों को छिपाने के प्रयासों का “पर्दाफाश” होगा।

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