
गाजीपुर – खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश के आयुक्त द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (NFSA) के तहत आने वाले सभी राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी 30 अप्रैल 2025 तक अनिवार्य रूप से पूरी करानी होगी।
भारत सरकार का आदेश और कटौती की चेतावनी
भारत सरकार ने 25 मार्च 2025 को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि 30 अप्रैल 2025 तक प्रदेश में शत-प्रतिशत ई-केवाईसी नहीं कराई जाती, तो केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को मिलने वाले खाद्यान्न के आवंटन में कटौती की जाएगी। इस आदेश को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेजी से पूरा कराएं।
जिला पूर्ति अधिकारी की अपील
गाजीपुर के जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने जिले के सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे उचित दर दुकानों (राशन की दुकान) पर जाकर अपने राशन कार्ड में दर्ज मुखिया सहित सभी सदस्यों की ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरी करवाएं।
उचित दर दुकानदारों को निर्देश
जिला प्रशासन ने सभी उचित दर दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे अपनी दुकानों से जुड़े सभी राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी तत्काल सुनिश्चित कराएं। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी न हो और हर हाल में 30 अप्रैल 2025 तक यह कार्य पूरा कर लिया जाए।
ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी न करने पर क्या होगा?
- यदि ई-केवाईसी पूरी नहीं होती है, तो लाभार्थियों को खाद्यान्न मिलने में परेशानी हो सकती है।
- प्रदेश को मिलने वाले राशन के आवंटन में कटौती हो सकती है, जिससे पात्र लाभार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
- जिन राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी नहीं हुई होगी, उन्हें अगले महीने से राशन मिलने में समस्या हो सकती है।
लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना
- राशन कार्ड के मुखिया सहित सभी सदस्यों की ई-केवाईसी अनिवार्य है।
- यह प्रक्रिया उचित दर की राशन दुकानों पर पूरी करवाई जा सकती है।
- समय सीमा: 30 अप्रैल 2025 तक हर हाल में यह कार्य पूरा करना आवश्यक है।
