
गाजीपुर। पुलिस मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोपी को आठ वर्ष के सश्रम कारावास और दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
मामला 2018 में थाना कोतवाली सदर में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी भोला बिंद पुत्र बल्ली बिंद, निवासी नाग तारा, थाना कोतवाली, गाजीपुर को दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने उसे धारा 304B के तहत आठ वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 498A के तहत दो वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये का अर्थदंड, और डीपी एक्ट के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।