गाजीपुर – जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के आदेश पर आवश्यक वस्तु एवं खाद्य अधिनियम, 1955 के तहत विभिन्न वादों में बरामद गेहूं, चावल व चीनी को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन खाद्यान्नों का “जहां है–जैसा है” के आधार पर विक्रय कराया जाएगा। नीलामी 02 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 के बीच संबंधित तहसील स्तरीय आपूर्ति कार्यालयों में होगी। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने इच्छुक पंजीकृत व्यापारियों से निर्धारित तिथियों पर उपस्थित होने की अपील की है।














