Tuesday, July 1, 2025
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DM बांदा की गिरफ्तारी का वॉरंट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया जारी, 25 जुलाई को पेश होने का निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश का पालन न करने पर बांदा के जिलाधिकारी की गिरफ्तारी के लिए जमानती वारंट जारी किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जिलाधिकारी सीजेएम बांदा के समक्ष 20 हजार रुपये का बांड जमा कर आश्वासन दें कि वे 25 जुलाई को हाई कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने 2012 से 2023 के बीच सेवानिवृत्त हुए रमेश कुमार श्रीवास्तव और 16 अन्य कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट ने आठ जुलाई के आदेश में कहा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में यह स्पष्ट किया गया है कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को एक जुलाई को एक इंक्रीमेंट पाने का अधिकार है। इसके बावजूद, यह कहते हुए नोशनल (सांकेतिक) इंक्रीमेंट देने से इनकार कर दिया गया कि एक जुलाई को याचिकाकर्ता सेवा में नहीं थे। कोर्ट ने जिलाधिकारी को 10 दिन में हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था।

गिरफ्तारी वारंट जारी
कोर्ट को बताया गया कि आदेश की सूचना सिविल जज के जरिये जिलाधिकारी बांदा को दी गई है। अगली सुनवाई की तिथि 18 जुलाई को कोर्ट ने कहा कि पिछले आदेश का पालन करें या हाजिर हों। इसके बावजूद, न तो आदेश का पालन किया गया और न ही जिलाधिकारी उपस्थित हुए। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और गिरफ्तारी वारंट जारी कर 25 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया।

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